दीपावली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 14.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली के मौके पर राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 14.50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

सरकार के इस निर्णय का लाभ पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और सरकारी विभागों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को मिलेगा।

शासनादेश के मुताबिक, बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी ने 31 मार्च 2026 तक लगातार एक साल की सेवा पूरी कर ली हो। वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 तक के अराजपत्रित कर्मचारी इसके दायरे में शामिल होंगे।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस

योगी सरकार ने दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया है। हालांकि, इसके लिए सेवा और कार्य दिवसों से जुड़ी शर्तें तय की गई हैं।

छह दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में कर्मचारी का लगातार तीन साल तक काम करना और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य करना जरूरी होगा। वहीं, पांच दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में हर साल कम से कम 206 दिन काम करने की शर्त रखी गई है। इन शर्तों को पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिकतम 1,184 रुपये बोनस मिलेगा।

बोनस की 75 फीसदी रकम पीएफ खाते में होगी जमा

शासनादेश के अनुसार, कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की कुल राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि बाकी 25 प्रतिशत रकम नकद दी जाएगी।

जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उनके हिस्से की 75 प्रतिशत राशि नियमानुसार राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) या सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में जमा की जाएगी।

वहीं, 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी।

किन कर्मचारियों को मिलेगा 6,908 रुपये तक बोनस?

बोनस के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 तक के अराजपत्रित कर्मचारी पात्र होंगे। पुराने वेतनमान के तहत 4,800 रुपये तक ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारी भी इस दायरे में शामिल हैं। इसके अलावा 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक के वेतनमान वाले पात्र कर्मचारियों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार बोनस का लाभ मिलेगा।

बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये माना जाएगा। इसी आधार पर 30 दिन के बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपये तय की गई है।

दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ

शासनादेश में बोनस के भुगतान को लेकर कुछ शर्तें भी स्पष्ट की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दोषी पाए गए कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाएगा।

जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है या आपराधिक मामला लंबित है, उनका बोनस मामले का अंतिम फैसला आने तक रोक दिया जाएगा। यदि कर्मचारी को मामले में दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो नियमानुसार उसे बोनस का भुगतान किया जाएगा।

वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश

राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने गुरुवार शाम सात बजे बोनस से संबंधित शासनादेश जारी किया। सरकार के इस फैसले से नियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी दीपावली पर आर्थिक राहत मिलेगी।

 

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