आजम खान और अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका, डबल पैन कार्ड मामले में सजा बढ़ी, कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

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रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को डबल पैन कार्ड मामले में एक और बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सजा बढ़ाते हुए आजम खान को 10 साल की कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। वहीं, अब्दुल्ला आजम पर भी 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पहले 7 साल की सजा, अब कोर्ट ने बढ़ाई अवधि
इससे पहले नवंबर 2025 में इसी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया था। इसके बाद सजा को लेकर अपील और सजा बढ़ाने की याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई थीं। अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने की मांग पर अब अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया है।

जेल में पहले से बंद हैं दोनों आरोपी
रामपुर जेल में बंद आजम खान और अब्दुल्ला आजम पहले से ही सजा काट रहे हैं। बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी, जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। इसके बाद अभियोजन पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा बढ़ाने का आदेश जारी किया है।

कानूनी प्रक्रिया के बाद बढ़ी सजा
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब दोनों की सजा अवधि और लंबी हो गई है। यह मामला लगातार राजनीतिक और कानूनी रूप से सुर्खियों में बना हुआ है, और अदालत के इस नए आदेश ने मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है।

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