राहुल गांधी सुल्तानपुर रवाना, अमित शाह पर टिप्पणी के मानहानि मामले में आज कोर्ट सुनाएगी फैसला
2018 की टिप्पणी को लेकर दर्ज हुआ था मानहानि का मुकदमा
यह मामला वर्ष 2018 में राहुल गांधी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने इस टिप्पणी से नाराज होकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था।
मामले की सुनवाई सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में 13 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी।
राहुल गांधी के वकील ने रखी अपनी दलील
राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत में दाखिल लिखित बहस में विवादित बयान दिए जाने की बात स्वीकार की है। हालांकि, उनका तर्क है कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में अन्य दलीलें भी रखी गई हैं।
वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने बयान स्वीकार किए जाने के आधार पर राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की पत्रावली फैसले के लिए सुरक्षित रख ली थी।
कांग्रेस ने राहुल गांधी के सुल्तानपुर पहुंचने की दी जानकारी
कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के मुताबिक, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा के माध्यम से राहुल गांधी के सुल्तानपुर आगमन की जानकारी मिली है। सोमवार को अदालत में उनकी मौजूदगी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं। अमित शाह से जुड़े इस मानहानि मामले में अदालत का फैसला राहुल गांधी के लिए कानूनी तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
