यूपी में होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ा फैसला, आश्रितों को मिलेगी हाइट में खास छूट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अनुकंपा भर्ती नियमों में अहम बदलाव किया है। मृतक अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग होमगार्ड स्वयंसेवकों के पात्र आश्रितों को अब भर्ती के दौरान ऊंचाई में विशेष छूट दी जाएगी। योगी सरकार के इस फैसले से ऐसे परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जो सेवा के दौरान अपनों को खो चुके हैं या जिनके परिजन स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।
दो सेंटीमीटर की ऊंचाई छूट को मिली मंजूरी
जारी शासनादेश के मुताबिक, मृतक और स्थायी रूप से विकलांग होमगार्ड स्वयंसेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड में भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई मानक में दो सेंटीमीटर की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट सीधे तौर पर होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर भर्ती के लिए लागू होगी।
प्रमुख सचिव ने शासनादेश में दी स्पष्ट जानकारी
प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में साफ किया गया है कि यह निर्णय होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में उनके पात्र आश्रितों के लिए लागू होगा। इसका उद्देश्य ऐसे परिवारों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद लागू हुई व्यवस्था
इस संबंध में हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। अदालत के आदेश के अनुपालन में अब पुलिस भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया में भी ऊंचाई में छूट की यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

आश्रितों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार के इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो सेवा के दौरान होमगार्ड स्वयंसेवक की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के बाद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। भर्ती मानकों में दी गई यह छूट अनुकंपा नियुक्ति की राह को और आसान बनाएगी।
