खान सर को मिली अग्रिम जमानत, पटना कोर्ट ने 3 स्टाफ और 2 गार्डों को भी दी राहत
पटना: राजधानी के बहुचर्चित कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है और उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई है।
कोचिंग विवाद मामले में कोर्ट का फैसला
पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले में खान सर के तीन अन्य कर्मियों को भी अग्रिम जमानत प्रदान की है। इसके साथ ही जेल में बंद उनके दो गार्डों को भी जमानत मिल गई है।
खान सर समेत पांच अन्य लोगों को मिली राहत
कोर्ट के फैसले के बाद कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में खान सर, उनके तीन कर्मियों और दो गार्डों को राहत मिली है। मामले में अदालत ने अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया है।
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