SIR में किन मतदाताओं के कटे नाम? चुनाव आयोग ने जारी की सूची, ऐसे दोबारा जुड़वा सकते हैं नाम

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से हटाए गए नामों की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। आयोग के मुताबिक, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या अन्य कारणों से हटाए गए मतदाताओं से जुड़ी सूची जारी की गई है। जिन पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इन श्रेणियों में आने वाले मतदाताओं की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट के साथ संबंधित जिलों के निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है। अगर कोई पात्र व्यक्ति यह पाता है कि SIR के दौरान उसका नाम मतदाता सूची में नहीं रहा, तो वह ऑनलाइन फॉर्म-6 जमा कर सकता है या अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

नाम छूट गया है तो ऐसे दोबारा करा सकते हैं शामिल

निर्वाचन आयोग के अनुसार, SIR के दौरान मतदाता सूची से बाहर हुए योग्य मतदाता फॉर्म-6 के जरिए अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का विकल्प उपलब्ध है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करके भी नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों को ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से छूटने की आशंका है। इसका उद्देश्य पात्र लोगों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अवसर देना है।

फॉर्म-6 पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

फॉर्म-6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने फॉर्म-6 में किसी तरह के बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने कहा कि आयोग की ओर से लिए गए फैसलों की जांच की जाएगी और अगर कोई फैसला कानून के अनुरूप नहीं पाया गया तो उसे रद्द किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सभी फैसलों की जांच की जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 में किसी बदलाव को उसकी ओर से मंजूरी नहीं दी गई है। रिकॉर्ड सामने आने के बाद अदालत यह देखेगी कि कथित बदलाव किसने किया है।

क्या है फॉर्म-6 और किस काम आता है?

फॉर्म-6 वह आवेदन है, जिसके जरिए पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करता है। SIR के दौरान अगर किसी योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं रह गया है, तो वह इसी फॉर्म के माध्यम से दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और दोबारा नाम शामिल कराने की प्रक्रिया को लेकर यह जानकारी ऐसे समय सामने आई है, जब विपक्षी दल SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

 

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