हवाई टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव! अब किराया, टैक्स और कैंसिलेशन चार्ज का देना होगा पूरा हिसाब, 1 जनवरी से नए नियम लागू

3-1-e1793680181434
नई दिल्ली: हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब एयरलाइंस केवल टिकट का कुल किराया बताकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगी। उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि टिकट की कीमत में मूल किराया कितना है, टैक्स और अन्य शुल्क कितने हैं और किस मद में कितनी रकम वसूली जा रही है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। नई व्यवस्था 1 जनवरी 2027 से लागू होगी। इसका मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाना और यात्रियों को छिपे हुए शुल्कों से राहत दिलाना है।

बुकिंग के दौरान छिपे हुए शुल्कों की जानकारी देना होगा अनिवार्य

अभी ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान कई बार शुरुआत में कम किराया दिखाई देता है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर टैक्स, फीस और दूसरे शुल्क जुड़ जाते हैं। इससे टिकट की अंतिम कीमत शुरुआती किराये से काफी अधिक हो जाती है। कई यात्रियों को यह भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि टिकट रद्द कराने पर कितनी रकम काटी जाएगी और कितना पैसा वापस मिलेगा। नए नियमों के तहत एयरलाइंस को बुकिंग से पहले ही इन सभी जानकारियों का खुलासा करना होगा।

मूल किराया, टैक्स और हर अतिरिक्त शुल्क का देना होगा ब्योरा

सरकार ने 31 अक्टूबर को भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। इनके अनुसार विमानन कंपनियों को अपनी वेबसाइट और टिकट बुकिंग से जुड़े अन्य मंचों पर किराये का पूरा विवरण अलग-अलग दिखाना अनिवार्य होगा। इसमें मूल किराया, टैक्स, विभिन्न प्रकार की फीस और अन्य अतिरिक्त शुल्क शामिल होंगे। यात्रियों को कुल भुगतान की रकम के साथ यह भी पता चल सकेगा कि उसमें किस मद के लिए कितने पैसे लिए जा रहे हैं।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Samayik Sahara के Facebook पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...

एक नज़र